Pradeep Sharma : मुंबई उच्च न्यायालय ने एक बडा निर्णय लेते हुए एन्काऊंटर फेम प्रदीप शर्मा को बडा झटका दिया है। हायकोर्ट ने प्रदीप शर्मा को आजीवन करावास की सजा सुनाइए हे। मुंबई हायकोर्ट ने एक बडा फेसला सुनाते हुए लखन भैया एन्काऊंटर मे प्रदीप शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मुंबई उच्च न्यायालयने बरी करणे के फैसले को पलट दिया और उनको आजीवन करारास की सजा सुनाई। प्रदीप शर्मा को अगले तीन सप्ताह में मुंबई सत्र न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करणे का निर्णय दिया गया है मुंबई। उच्च न्यायालयने 2006 के लखन भैया एन्काऊंटर मामले से जुडी याचिका में मंगलवार को बडा फैसला सुनाया। जस्टिस रेवती मोहिते – डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की पीठ ने 2006 मे दायक 16 अपील पर सुनवाई करते हुए 8 नवम्बर २०२३ को फैसला सुरक्षित रख लिया।
फर्जी एन्काऊंटर का क्या है मामला
मुंबई हायकोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा की कुख्यात गँगस्टर छोटा राजन के सहयोगी रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी एन्काऊंटर मामले मे प्रदीप शर्मा दोषी है। 2013 में सेशन कोर्ट ने 21 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था। वसई मे रहने वाले लखन भैया के खिलाफ गॅंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 11 नवंबर 2006 को मुंबई पोलीस की एक टीम ने उसे छोटा राजन गिरोह के संदिग्ध सदस्य के रूप मे हिरासत मे लिया। उसी दिन शाम को पश्चिम मुंबई के वर्सोवा मे लखन भैया का एन्काऊंटर हो गया था।
लखन भैया के भाई ने लगाया था आरोप
लखन भैया के भाई ने आरोप लगाया था की एक फर्जी एनकाउंटर में उनके भाई को मारा गया है। इस वजह से उन्होने आदालत का रुक किया था। यह एनकाउंटर पूर्व एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा ने किया था। मुंबई की एक सत्र अदालत ने इस मामले मे 2013 मे 13 पोलीस कर्मयो सहित 21 लोगो को दोषी ठराया और सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सगाई सुनाई थी। अदालत ने प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था। मुंबई उच्च न्यायालय के जस्टीस मोहिते डेरे और जस्टीस गौरी गोडसे के पीठ ने मुठभेड़ मामले मे आरोपीयों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।
Bombay HC upheld the trial court's conviction of 12 accused in the November 2006 Lakhanbhaiya fake encounter case. The trial court had convicted 13 other accused and acquitted Pradeep Sharma, but the HC quashed Pradeep Sharma's acquittal and convicted him based on a chain of… pic.twitter.com/b5dq8zMjDd
— ANI (@ANI) March 19, 2024
लखन भैया के भाई ने वकील रामप्रसाद गुप्ता
लखन भैया के भाई ने वकील रामप्रसाद गुप्ता के जरिये प्रदीप शर्मा को बरी करने के खिलाफ अपील दायर की थी और दोषीयों की सजा बढाने की बढाने की मांग की थी। इसी मामले मे राज्य सरकारने भी प्रदीप शर्मा को बरी करने के खिलाफ की हुई याचिका पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक राजीव चव्हाण ने प्रदीप शर्मा को बरी करने के खिलाफ अदालत में अपनी दलील पेश की।
प्रदीप शर्मा मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई मामलें
इससे पहले की उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई जाए, प्रदीप शर्मा ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई मामलों में अपनी भूमिका के लिए चर्चाएं खड़ी की हैं। उन्हें आपत्तिजनक मामलों के लिए जाना जाता है, जिसमें एनकाउंटर्स, हत्या, और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी एंटीलिया बम केस के संबंध में बड़ी चर्चाओं का विषय बनी थी, जिसमें उन्हें आरोपी बताया गया था। हालांकि, उन्हें बाद में जमानत मिल गई थी।2019 में वह नालासोपारा से शिवसेना की ओर से चुनाव लड़ने के लिए उतारे गए थे। उनके चुनावी प्रयास ने उनकी राजनीतिक प्रोफ़ाइल को बढ़ावा दिया और सामाजिक चर्चा में उन्हें विशेष ध्यान दिया।प्रदीप शर्मा की उम्रकैद की सजा के बाद, राजनीतिक और सामाजिक दायरे में उनकी स्थिति पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, यह देखना अब बचा है।