Paytm Payment Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर की कार्यवाही से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में काफी बदलाव देखे गए है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चेअरमन विजय शेखर शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है।
Paytm Payment Bank: रिझर्व बैंक की करवाई
15 मार्च 2024 के बाद, Paytm Payment Bank को किसी भी अन्य बैंकिंग सर्विस प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब है कि UPI सुविधा भी उनके द्वारा उपलब्ध नहीं की जाएगी। वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट्स को 29 फरवरी 2024 से पहले बंद कर दिया जाएगा, और उनके पाइपलाइन में मौजूद ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट 15 मार्च 2024 तक होगा। इसके बाद कोई अन्य ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी।
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रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने Paytm Payment Bank की डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि पेटीएम अब 15 मार्च तक अपनी सेवाएं जारी रख सकता है। यह फैसला RBI के एक सर्कुलर के बाद आया है, जो शुक्रवार 16 फरवरी को जारी किया गया था। पहले जनवरी के आखिरी दिनों में RBI ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें यह घोषणा की गई थी कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे जमा नहीं किए जाएंगे। इससे जुड़े हुए आधिकारिक प्रश्नोत्तर भी जारी किए गए हैं।
Paytm Payment Bank को एक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया गया है, जिसकी संचालन अनुमति दी गई है। यह बैंक पेटीएम ऐप के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है, और One97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की हिस्सेदारी में है। RBI ने इस बैंक पर एक प्रतिबंध लगाया है, जिसके कारण पेटीएम के कुछ सेवाएं 15 मार्च 2024 के बाद बंद हो सकती हैं। उनमें से एक है UPI सेवा, जो केवल Paytm Payment Bank के माध्यम से उपलब्ध है। इस समस्या को हल करने के लिए पेटीएम ने NPCI और RBI के साथ चर्चा की है।