अप्रेल २०१९ में लागु किए चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने ख़त्म कर दिया हे. इससे केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका मिला हे।
२०२४ में हो रहे लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता में होनेवाली भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों को करारा झटका दिया हे। अदालत की सवैंधानिक बेंच ने अप्रेल २०१९ में लागु किए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके अलावा अदालत ने कहा हे की राजनितिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड से मिली फंडिंग को वापस करना हे। अदालत के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका भाजपा दल को माना जाता हे। अदालत का फैसला आज से ही लागु होगा। अदालत ने ए भी कहा है की ,अप्रेल २०१९ से अबतक जिन जिन लोगो ने चुनावी बॉन्ड लिए ओर उसकी रकम की जानकारी स्टेट बैंक को देनी होंगी अदालत ने कहा हे की स्टेट बैंक वही जानकारी पहले चुनाव आयोग को दे उसके बाद आयोग वो जानकारी जनता को देगा।
अदालत ने ए भी कहा हे की जनता को पूरा हक़ हे की वो जिन पार्टियों को वोट देती हे उस दलों के पास पैसा कहा से आता हे।